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Six States Governor Appointment – छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी, जानिए नए राज्यपालों के नाम एवं संबंधित राज्य

Six States Governor Appointment – छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी, जानिए नए राज्यपालों के नाम एवं संबंधित राज्य

Six States Governor Appointment

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने राष्ट्रपति भवन से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति (Rashtrapati Bhavan Notification) के माध्यम से देश के छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी (Six States Governor Appointment) दी। 

  • इसके तहत कुछ वर्तमान राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया और कुछ नए चेहरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया।

New Governors List 2026 की सूची एवं संबंधित राज्य:

राज्यपाल का नाम (Name of Governor)नवनियुक्त राज्य (Assigned State)वर्तमान स्थिति / पृष्ठभूमि (Background & Reshuffle)
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar)तमिलनाडु (Tamil Nadu)ये पूर्व में केरलम के राज्यपाल थे। इन्हें अब तमिलनाडु का पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
ओम प्रकाश माथुर (Om Prakash Mathur)केरलम (Keralam)ये पूर्व में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। इन्हें अब केरलम स्थानांतरित किया गया है।
डॉ. सुधा यादव (Dr. Sudha Yadav)कर्नाटक (Karnataka)ये पूर्व सांसद और वरिष्ठ राजनेता हैं। इन्हें कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
ब्रज मोहन राम (Braj Mohan Ram)ओडिशा (Odisha)ये पूर्व सांसद और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता हैं। ये ओडिशा में कार्यभार संभालेंगे।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन (Dr. Dhal Singh Bisen)उत्तराखंड (Uttarakhand)पूर्व सांसद और अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं। इन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दुष्यंत गौतम (Dushyant Gautam)सिक्किम (Sikkim)ये पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ राजनेता हैं। इन्हें सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान:

  • राज्यपाल (Governor) का पद केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संविधान के भाग 6 में इससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं:
    • नियुक्तिकर्ता (Appointing Authority): भारत में राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञापत्र (Warrant under his hand and seal) द्वारा यह नियुक्ति करते हैं।
    • अनुच्छेद 155 (Article 155): इस अनुच्छेद के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
    • अनुच्छेद 156 (Tenure): राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित (Governor Transfer) कर सकते हैं। 
  • पात्रता मानदंड (Eligibility Criterion): अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार:
    • वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
    • वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
    • वह किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

राज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियाँ:

राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख (Nominal Head of State Executive) होता है।  उनके पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियाँ होती हैं:

  • कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers): राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं।
    • वह राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
    • वह राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
  • विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers): वह राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत (Summon) या सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है।
    • राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक (Bill) तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति (Assent) न मिल जाए।
    • अनुच्छेद 213 (Ordinance): जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
  • वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियाँ (Financial & Judicial Powers): राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक (Money Bill) पेश नहीं किया जा सकता।
    • अनुच्छेद 161 (Pardoning Power): वह राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है (मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है)।
  • विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers):
    • अनुच्छेद 356 (President’s Rule): यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।
    • अनुच्छेद 200: वह राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विशेष विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित (Reserve) रख सकता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: वर्ष 2026 में किन छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है?

उत्तर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड और सिक्किम में नए राज्यपालों की नियुक्ति व फेरबदल को मंजूरी दी है।

प्रश्न 2: छह राज्यों के नए राज्यपालों के नाम क्या हैं?

उत्तर: नए राज्यपालों में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ओम प्रकाश माथुर, डॉ. सुधा यादव, ब्रज मोहन राम, डॉ. ढाल सिंह बिसेन और दुष्यंत गौतम शामिल हैं। 

प्रश्न 3: भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रश्न 4: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है?

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 (Article 155) के तहत राज्यपाल की संवैधानिक नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 5: राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और उसकी प्रमुख शक्तियां क्या हैं?

उत्तर: सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनकी शक्तियों में कार्यपालिका नियुक्तियां, अध्यादेश जारी करना, विधेयक को स्वीकृति देना और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना शामिल हैं।

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