Vice President of India C. P. Radhakrishnan
संदर्भ:
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में विपक्षी INDIA गठबंधन के प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया। यह परिणाम एनडीए की राजनीतिक मजबूती और राधाकृष्णन के लंबे संगठनात्मक व राजनीतिक अनुभव की पुष्टि करता है।
भारत के उपराष्ट्रपति:
- स्थापना (अनुच्छेद 63): भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- राज्यसभा में भूमिका (अनुच्छेद 64): उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65):
- राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफ़ा, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं।
- यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ हों तो भी उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संचालन करते हैं।
- इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होते हैं तथा उन्हें राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं।
- निर्वाचन प्रक्रिया (अनुच्छेद 66): उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित है।
- सदस्यता से अयोग्यता: उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। यदि किसी सदस्य का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, तो पद ग्रहण करते ही उनकी सीट स्वतः रिक्त मानी जाती है।
उपराष्ट्रपति की योग्यता और कार्यकाल:
योग्यता:
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- उसे राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।
- वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता।
कार्यकाल:
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
पद से त्यागपत्र एवं हटाना:
- उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं।
- उन्हें राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके और उसके बाद लोकसभा की स्वीकृति से पद से हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन:
निर्वाचन मंडल (Electoral College):
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित तथा नामित सदस्य मिलकर करते हैं।
राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।
मतदान स्थल: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 (Rule 8) के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया संसद भवन में होती है।
मतदान की प्रणाली:
- उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से किया जाता है।
- इसमें एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote – STV) पद्धति अपनाई जाती है।
- मतदान गुप्त मतपत्र से होता है।
- प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता (1, 2, 3 आदि) के क्रम में अंकित करता है।
उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निवारण:
- संविधान का प्रावधान (अनुच्छेद 71): राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- निर्णय की अंतिमता: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
- चुनाव निरस्त होने की स्थिति: यदि किसी चुनाव को शून्य (Void) घोषित कर दिया जाए, तो उस अवधि में उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध (Valid) माने जाते हैं।
- संसद की भूमिका: संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है।