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वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी

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संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा सुझाए गए प्रमुख बदलाव शामिल हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख संशोधन:

  1. वक्फ संपत्तियों का नियमन:
    • वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और नियमन के लिए कानूनी ढांचा मजबूत किया गया।
    • अवैध अतिक्रमण और वक्फ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर जोर।
  2. प्रशासनिक परिवर्तन: वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर या उपकलेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी।
  3. सरकारी निगरानी:
    • केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका को मजबूत किया गया।
    • प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
  4. पारदर्शिता और जवाबदेही:
    • वक्फ बोर्ड की भूमिका को मजबूत कर रिकॉर्ड-कीपिंग को बेहतर बनाया जाएगा।
    • डिजिटल रिकॉर्ड को अनिवार्य करने पर जोर, जिससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन रोका जा सके

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा प्रस्तावित प्रमुख बदलाव

  1. महिलाओं और OBC सदस्यों को शामिल करना:
    • राज्य वक्फ बोर्ड (धारा 14) और केंद्रीय वक्फ परिषद (धारा 9) में दो मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य।
    • मुस्लिम OBC समुदाय से एक सदस्य को भी राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा।
  2. विशेष समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड: राज्य सरकार आघाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बना सकती है।
  3. महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा: पारिवारिक वक्फ (Waqf Alal Aulad) में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी।
    • कोई भी वक्फ दाता (Waqif) संपत्ति तभी दान कर सकेगा जब महिला वारिसों को उनका उचित हिस्सा मिल जाए
  4. विवाद निपटान प्रक्रिया: किसी संपत्ति के वक्फ होने या सरकारी स्वामित्व में होने के विवाद को जिला कलेक्टर हल कर सकेगा।
    • इससे विवाद समाधान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी
  5. टेक्नोलॉजी का उपयोग: सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 महीनों के भीतर एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा
    • इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

वक्फ क्या है?

  • वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित होती हैं। इन संपत्तियों का अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री प्रतिबंधित होती है।
  • वक्फ संपत्तियाँ अल्लाह के नाम समर्पित होती हैं और इनका प्रबंधन एक नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है।
  • भारत में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियाँ हैं, जो 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा वक्फ संपत्ति धारक देश है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

  • वक्फ अधिनियम, 1995 मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, शैक्षिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए दी गई वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है।
  • वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने और वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लाया गया है।

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