Overseas Citizenship of India
संदर्भ:
भारत सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन स्थित शिक्षाविद् प्रोफेसर निताशा कौल की ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) की मान्यता रद्द कर दी है। सरकार का आरोप है कि प्रोफेसर कौल शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से देश की संप्रभुता और संस्थानों को बदनाम करने जैसी भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं।
(Overseas Citizenship of India) परिचय:
- शुरुआत: OCI योजना की शुरुआत 2005 में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हुई थी।
- यह विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों (विशेषकर विकसित देशों में) की दोहरी नागरिकता की मांग के उत्तर में लाई गई थी।
- इसे भारत से भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।
योग्यता मानदंड:
- गृह मंत्रालय के अनुसार, कोई व्यक्ति OCI के लिए पात्र है यदि:
- वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, या
- उस तिथि को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, या
- ऐसा व्यक्ति का संतान या पोता/पोती हो।
- अनुच्छेद 7A के अनुसार, यदि आवेदक, उसके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, तो वह OCI कार्ड के लिए अयोग्य है।
- 2015 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत PIO और OCI श्रेणियों का विलय कर दिया गया।
OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:
- मल्टीपल एंट्री, मल्टी–पर्पस, लाइफ–लॉन्ग वीज़ा भारत आने के लिए।
- भारत में किसी भी अवधि तक रहने पर FRRO में पंजीकरण से छूट।
- आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में NRI के समान अधिकार।
सीमाएँ और प्रतिबंध:
- राजनीतिक अधिकार नहीं:
- मतदान का अधिकार नहीं
- सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं
- संविधानिक पदों (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश) पर नियुक्ति वर्जित
- अन्य सीमाएँ:
- सरकारी नौकरी नहीं कर सकते
- कृषि भूमि या फार्मलैंड खरीदने की अनुमति नहीं
2023 तक 129 देशों से 45 लाख से अधिक पंजीकृत OCI कार्डधारक थे:
- अमेरिका: 16.8 लाख
- यूके: 9.34 लाख
- ऑस्ट्रेलिया: 4.94 लाख
- कनाडा: 4.18 लाख
2021 में संशोधित नियम (4 मार्च 2021 के अनुसार):
- संरक्षित क्षेत्रों (जैसे जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश) में जाने के लिए अब पूर्व अनुमति अनिवार्य।
- अनुमति आवश्यक गतिविधियाँ:
- कोई भी शोध कार्य
- मिशनरी, तबलीगी, या पत्रकारी गतिविधियाँ
- कोई भी संरक्षित, प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्र में यात्रा
- आर्थिक/शैक्षणिक अधिकारों में बदलाव:
- OCI कार्डधारकों को अब विदेशी नागरिक माना गया है, न कि NRI जैसा।
- Foreign Exchange Management Act (FEMA), 2003 के तहत ये नियम लागू हैं।
निष्कर्ष:
OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों को भारत से जुड़ाव का अवसर प्रदान करता है, बिना पूर्ण नागरिक अधिकारों के। यह भारत सरकार की नीति को दर्शाता है जिसमें नागरिकता और प्रवासी स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा गया है।