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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

Air Quality Management Commission

Air Quality Management Commission

संदर्भ:

हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की प्रवर्तन टास्क फोर्स (ETF) की 128वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और लागू किए गए नियमों की समीक्षा की गई।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के बारे मे:

  • परिचय: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। यह आयोग ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021′ के तहत कार्य करता है।
  • स्थापना: इसे अगस्त 2021 में एक अधिनियम के माध्यम से स्थायी रूप से गठित किया गया, जिसने पुराने ‘पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण’ (EPCA) की जगह ली।
  • उद्देश्य: दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के बीच वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहतर समन्वय, अनुसंधान और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना। 

संगठनात्मक संरचना:

  • अध्यक्ष: भारत सरकार के सचिव या राज्य के मुख्य सचिव स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
  • सदस्य:
    • दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 5 पदेन सदस्य (मुख्य सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी)।
    • 3 पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य और 3 गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि।
    • NITI आयोग, ISRO और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के तकनीकी विशेषज्ञ。
    • एक सदस्य-सचिव (संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी)। 

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र:

  • सर्वोच्चता (Overriding Powers): किसी भी विवाद की स्थिति में, आयोग के निर्देश संबंधित राज्य सरकारों, CPCB या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के आदेशों पर भारी पड़ते हैं。
  • निरीक्षण और बंदी: आयोग को किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करने, उसे बंद करने या उसकी बिजली-पानी की आपूर्ति काटने का अधिकार है।
  • दंड के प्रावधान: नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • न्यायिक हस्तक्षेप: आयोग के आदेशों के खिलाफ केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में अपील की जा सकती है, नागरिक न्यायालयों (Civil Courts) में नहीं।

प्रमुख कार्य:

  • निगरानी और पहचान (Monitoring & Identification): वायु प्रदूषकों की पहचान और डेटा संग्रह करना।
  • अनुसंधान और विकास (Research & Development): प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीकों और समाधानों पर कार्य करना।
  • सुरक्षा और प्रवर्तन (Safeguarding & Enforcement): नियमों को सख्ती से लागू करना और ‘उड़न दस्तों’ (Flying Squads) के माध्यम से जांच सुनिश्चित करना।
  • प्रमुख पहल: CAQM दिल्ली-NCR में ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर चार चरणों में आपातकालीन कदम उठाएं जाते हैं।

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