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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (National Capital Region Planning Board)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (National Capital Region Planning Board)

National Capital Region Planning Board

 

संदर्भ:

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के लिए ₹9,585 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। यह एक ऐसी अंतर-राज्यीय समन्वयकारी संस्था है, जिसका गठन संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के एकीकृत, समेकित और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसका कार्यक्षेत्र दिल्ली (NCT) के साथ-साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विशिष्ट जिलों तक विस्तृत है।

कानूनी आधार:

NCRPB का गठन एक मजबूत और संप्रभु कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है:

  • संसदीय अधिनियम: इसे भारतीय संसद द्वारा पारित ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985’ (NCRPB Act, 1985) के तहत स्थापित किया गया। 
  • संवैधानिक सहमति: इस अधिनियम को पारित करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 252(1) के तहत हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को कानून बनाने की सहमति दी थी।
  • संस्थागत स्वरूप: अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार, यह एक ‘कॉरपोरेट निकाय’ (Body Corporate) है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार (Perpetual Succession) और एक सामान्य सील प्राप्त है।

प्रशासनिक मंत्रालय:

यह बोर्ड भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होते हैं। 

  • इसके अलावा, इसमें सदस्य के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भागीदार राज्यों (हरियाणा, यूपी, राजस्थान) के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 

मुख्य उद्देश्य:

  • सुनियोजित विकास: दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनियंत्रित, अव्यवस्थित और बेतरतीब शहरीकरण (Haphazard Development) को रोकना।
  • जनसंख्या का विकेंद्रीकरण: दिल्ली पर लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव (Population Pressure) को कम करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना।
  • संतुलित क्षेत्रीय विकास: पूरे एनसीआर में परिवहन, बिजली, पानी और दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का इस प्रकार विकास करना कि वे दिल्ली के समकक्ष (At par) हो सकें।
  • नीतियों में सामंजस्य: भूमि उपयोग (Land Use) और बुनियादी ढांचे के नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक एकीकृत नीतिगत ढांचा तैयार करना। 

कार्य:

  • सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का प्रतीक: यह बोर्ड भारत में अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय योजना का सबसे सफल उदाहरण है, जहां केंद्र सरकार और तीन अलग-अलग राज्य सरकारें एक साझा मंच पर आकर नीतियां बनाती हैं।
  • क्षेत्रीय योजना 2041 (Regional Plan 2041): बोर्ड ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्लान 2041’ को मंजूरी दी है, जिसमें दिल्ली के राजघाट से 100 किमी के दायरे को मुख्य रणनीतिक क्षेत्र मानकर तीव्र गति से परिवहन प्रणालियों (जैसे- RRTS) का विकास किया जा रहा है।
  • पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक वित्तीयन: अधिनियम की धारा 22(1) के तहत गठित ‘NCRPB फंड’ के माध्यम से यह बोर्ड राज्यों की एजेंसियों को बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्रों (Natural Zones) के संरक्षण की योजनाएं भी तय करता है।

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