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RBI एकीकृत लोकपाल योजना

RBI एकीकृत लोकपाल योजना

RBI Ombudsman Scheme

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2026 को 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। इस योजना ने पूर्ववर्ती Integrated Ombudsman Scheme, 2021 का स्थान लिया।

RBI एकीकृत लोकपाल योजना की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of RB-IOS 2026):

  • ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’ दृष्टिकोण (‘One Nation, One Ombudsman’ Approach):
    • योजना क्षेत्राधिकार की सीमाओं को पूरी तरह समाप्त करती है।
    • ग्राहक किसी भी भौगोलिक अवस्थिति से अपनी शिकायत Complaint Management System (CMS) portal पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। 
  • व्यापक दायरा (Expanded Scope of Regulated Entities):
    यह योजना निम्नलिखित सभी Regulated Entities (REs) पर लागू होगी:
    • सभी Commercial Banks और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)।
    • ₹50 करोड़ या अधिक जमा राशि वाले Cooperative Banks
    • ₹100 करोड़ या अधिक की संपत्ति वाले और ग्राहक इंटरफेस रखने वाले NBFCs
    • Prepaid Payment Instrument (PPI) Issuers (डिजिटल वॉलेट) और Credit Information Companies (CICs)
  • उन्नत मुआवजा ढांचा (Enhanced Compensation Structure):
    • Financial Loss: सेवा में कमी के कारण हुए प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान के लिए ₹30 लाख तक का मुआवजा लोकपाल दे सकता है।
    • Mental Anguish & Harassment: मानसिक प्रताड़ना, समय की बर्बादी और खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹3 लाख तक का अतिरिक्त मुआवजा प्रावधानित है। 
  • शिकायत दर्ज करने और समाधान की प्रक्रिया:  प्रथम प्रयास (First Approach) में ग्राहक को पहले संबंधित Regulated Entity (RE) के पास शिकायत दर्ज करनी होगी।
    • वित्तीय संस्था को समाधान के लिए 30 दिनों का समय मिलता है।
    • यदि 30 दिनों में जवाब न मिले या उत्तर असंतोषजनक हो, तो अगले 90 दिनों के भीतर लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है।
    • लोकपाल के निर्णय (Award) के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर RBI के कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के पास अपील की जा सकती है।
    • इन्हें हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में दर्ज किया जा सकता है। भौतिक शिकायतों को Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC), Chandigarh भेजा जाता है।‌

महत्व:

  • डिजिटल अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता विश्वास (Digital Economy & Consumer Trust): भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से बढ़े Digital Transactions और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बीच, यह योजना उपभोक्ताओं को एक सुरक्षा कवच देती है। यह Financial Inclusion (वित्तीय समावेशन) को मजबूत करने के लिए जनता के भरोसे (Public Trust) को मज़बूत करती है।
  • विवादों का त्वरित समाधान (Expeditious & Non-Adversarial Resolution): पारंपरिक न्यायालयों या उपभोक्ता मंचों (Consumer Courts) पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ है। लोकपाल की कार्यवाही प्रकृति में Summary Proceedings होती है, जो साक्ष्य के औपचारिक जटिल नियमों से मुक्त होकर त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है। 
  • ‘सेवा में कमी’ की स्पष्ट परिभाषा (Legal Clarity on ‘Deficiency in Service’): संशोधित योजना 2026 के अंतर्गत तकनीकी खामियों और Customer Care की लापरवाहियों को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे वित्तीय नियामक (Financial Regulator) के रूप में RBI की जवाबदेही बढ़ी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

  • लोकपाल (Ombudsman) वह स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी है जो जनता द्वारा सरकारी अधिकारियों, संस्थानों या वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ की गई शिकायतों व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। 
  • यह अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों (विशेषकर स्वीडन, 1809) के ‘Ombudsman’ शब्द से उपजी है, जिसका अर्थ है ‘जनता का प्रतिनिधि’। 
  • भारत में इसे ‘लोकपाल’ (केंद्र स्तर पर) और ‘लोकायुक्त’ (राज्य स्तर पर) कहा जाता है। 
  • भारत में इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के रूप में की गई।
  • यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और ग्रुप A, B, C, D के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है।
  • यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करता है। 
  • प्रारंभिक जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने और समन जारी करने के लिए इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। 
  • भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी हैंडलिंग के लिए इसके पास स्वयं की ‘Inquiry Wing’ (जांच शाखा) और ‘Prosecution Wing’ (अभियोजन शाखा) होती है।
  • भ्रष्टाचार से अर्जित की गई बेनामी संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त करने का इसके पास अधिकार है।

FAQs:

  1. RBI एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?

    यह वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु RBI द्वारा बनाई गई एक एकीकृत और निशुल्क प्रणाली है।

  2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?

    ग्राहकों की समस्याओं का तेजी से, कम खर्च में और संतोषजनक ढंग से निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

  3. RBI लोकपाल में शिकायत कैसे दर्ज करें?

    आप ऑनलाइन RBI CMS Portal, ईमेल (crpc@rbi.org.in) या चंडीगढ़ केंद्र पर डाक द्वारा शिकायत भेज सकते हैं.

  4. किन मामलों में RBI लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है?

    बैंक, NBFC या डिजिटल पेमेंट कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी होने पर।

  5. इस योजना से ग्राहकों को क्या लाभ मिलता है?

    ग्राहकों को ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’ के तहत बिना किसी क्षेत्राधिकार सीमा के मुफ़्त और त्वरित न्याय मिलता है।

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